हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
वृंदावन। शहर के एक व्यवसायी को लाखों रुपये का चूना लग गया। पीड़ित ने जिला न्यायालय में प्रार्थनापत्र दाखिल करते हुए गंभीर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। आरोप था कि उन्हें एक फर्जी जमीन सौदे के जरिए करीब 66 लाख रुपये का चूना लगाया गया है। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित शैलेष बंसल, निवासी राधा आर्चिड, मसानी लिंक रोड, मथुरा ने बताया कि विपक्षीगण टेकचन्द्र, लक्ष्मण चन्देल, गुड्डू, नहनी, राजकुमार, राजू उर्फ गैम्लर और गनपत सिंह ने खुद को प्रॉपर्टी डीलर और जमीन का मालिक बताकर उन्हें एक 1579.33 वर्गगज के प्लॉट का सौदा दिखाया।
यह जमीन खसरा संख्या 116/4, मौजा राजपुर खादर, तहसील व जिला मथुरा में स्थित बताई गई थी। आरोपी पक्ष ने खतौनी और अन्य दस्तावेज दिखाकर पीड़ित शैलेष और उनके सह-खरीदार सतीशचंद्र से 66 लाख 3 हजार रुपये और चेक के माध्यम से वसूले और 24 फरवरी 2024 को फर्जी बैनामा भी निष्पादित कराया। 9 जनवरी 2025 को जब शैलेष उक्त प्लॉट पर पहुंचे तो वहाँ अन्य लोग मौजूद थे जिन्होंने जमीन को अपना बताया। तहसील कार्यालय से जानकारी प्राप्त करने पर खुलासा हुआ कि उक्त खसरा संख्या की पूरी भूमि पहले ही 2013 से 2023 के बीच विभिन्न लोगों को बेच दी गई थी और मौके पर वे ही लोग कब्जे में हैं। जब शैलेष ने विरोध किया और आरोपियों को जमीन पर बुलाकर सही स्थिति जानने की कोशिश की, तो आरोप है कि 10 जनवरी 2025 को राजपुर वृंदावन में उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस कारण पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत भेजी लेकिन वहां से भी राहतनहीं मिली। शैलेष बंसल ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा के समक्ष प्रार्थनापत्र दाखिल कर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की तो कोर्ट ने मुकदमे के आदेश किए।
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Author: Vijay Singhal
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