मथुरा। बहुचर्चित होटल लोटस गार्डन हत्याकाण्ड के आरोपी शुभम अग्रवाल की जमानत याचिका को जिलाजज आशीष गर्ग की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत में जमानत याचिका का विरोध शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया। हत्याकांड में दो आरोपियों की जमानत याचिका पूर्व में खारिज हो चुकी है। विदित हो कि 18 नवंबर 2024 की रात को होटल लोटस गार्डन में चल रहे शादी समारोह के दौरान पार्किंग में गोली मारकर राहुल नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता सत्यानन्द गिरी ने हत्या का आरोप लगाते हुए गोविन्द नगर निवासी अखिल पटना, आकाश गुप्ता व शुभम अग्रवाल सहित कई लोगों के खिलाफ थाना गोविन्द नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अखिल पटना, आकाश गुप्ता व शुभम अग्रवाल को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। जेल में निरूद्ध शुभम अग्रवाल ने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज आशीष गर्ग की अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की। डीजीसी शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि अदालत में उनके द्वारा जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया गया। इसके बाद अदालत ने शुभम अग्रवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि अखिल पटना और आकाश गुप्ता की जमानत याचिका पूर्व में खारिज हो चुकी है। होटल लोटस गार्डन हत्याकांड में आरोपी बनाए गए अखिल पटना, आकाश गुप्ता व शुभम अग्रवाल के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया है। डीजीसी शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि राहुल की हत्या में आरोपी बनाए गए अखिल पटना, आकाश गुप्ता व शुभम अग्रवाल के खिलाफ पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। डीजीसी ने बताया कि इस मामले में संजय शर्मा व आखिल पटना के बेटे को भी आरोपी बनाया गया है, जिसकी जांच फिरोजाबाद पुलिस द्वारा की जा रही है।
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Author: Vijay Singhal
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