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हत्या में दंपती समेत बेटा-बेटी को आजीवन कारावास

ByVijay Singhal

Feb 11, 2025
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। एडीजे-8 की कोर्ट ने एक ही परिवार के चार लोगों को आजीवन कठोर कारावास और 4-4 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। चारों ने मिलकर वादी के पिता के साथ मारपीट की और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जैंत थाना प्रभारी निरीक्षक अश्विनी कुमार ने बताया कि 31 अगस्त 23 को गांव मघेरा निवासी अनिल गौतम ने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि पड़ोसी अशोक ने अपने पुत्र हरेकृष्ण, पत्नी कैला उर्फ रूपनदेही एवं बेटी रूबी के साथ लाठी-डंडा, कुल्हाड़ी और फरसा से उनके भाई तरुण के ऊपर हमला बोल दिया। शोर सुनकर उनके पिता राजकुमार बचाने के लिए आए तो उनके साथ भी पिटाई लगा दी। हमले में भाई तरुण और पिता राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। वह दोनों को लेकर थाने गए तो पुलिस ने उन्हें पहले उपचार कराने की कहकर थाने से लौटा दिया। इसके बाद वह गंभीर हालत में घायल अपने पिता राजकुमार एवं भाई तरुण को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। यहां गंभीर हालत के चलते उनके पिता को निजी अस्पताल में रेफर कर दिया। उपचार के दौरान उनके पिता ने दम तोड़ दिया। पिता की मौत के बाद वह थाने पहुंचे तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। सोमवार को एडीजे-8 की कोर्ट ने अशोक, हरेकृष्ण, कैला उर्फ रूपनदेही एवं रूबी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी के ऊपर 4-4 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर सभी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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