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चाकू घौंपकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

ByVijay Singhal

Jan 18, 2025
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। जिला न्यायालय ने चाकू घोंपकर युवक की हत्या करने वाले को जिला जज आशीष गर्ग की अदालत ने आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरूद्ध है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा की गई। हाइवे थाना क्षेत्र के नौगांव में रहने वाले सरदार का भाई विष्णु 24 नवंबर 2023 की शाम को घर से अपने प्लाट पर जा रहा था। रास्ते में गांव के तरुण चंद चतुर्वेदी ने उस पर चाकू से हमला बोल दिया। चाकू के वार से उसका पेट फट गया। हमलावर उसे मरा समझकर मौके से भाग गए। मौके पर मौजूद गांव का सुभाष उसे अस्पताल ले जाने लगा तो तरुण ने उसे भी जानसे मारने की धमकी दी। सुभाष ने विष्णु को अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया था। जिला अस्पताल में उसकी चिंताजनक हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे आगरा एसएन मेडिकल कालेज रैफर कर दिया। आगरा में इलाज के दौरान 4 दिसंबर 2023 को विष्णु ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद मृतक के भाई सरदार ने थाना हाइवे में तरूण चतुर्वेदी के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तरुण चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर उसे खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई जिला जज आशीष गर्ग की अदालत में हुई। डीजीसी शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि अदालत ने गवाहों की गवाही और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तरूण चतुर्वेदी को विष्णु की हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरूद्ध है।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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