हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। दस वर्ष पूर्व कोसीकलां कस्बे में हुई महिला की हत्या में कोर्ट दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। वारदात 21 जून 2012 की है। देवनगर कोसीकलां निवासी राजवती सामान लेने के लिए शहर जा रहीं थीं। रास्ते मेें दो भाइयों मोहन सिंह व टिक्की का किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। यह देखकर राजवती ने विवाद समाप्त करने के लिए कह दिया। इससे नाराज होकर मोहन सिंह ने राजवती को गालियां देते हुए गोली चला दी। गंभीर रूप से घायल राजवती की अस्पताल पहुंचने पर मृतक घोषित कर दिया। वारदात की रिपोर्ट राजवती के पुत्र हरदेव ने कराई। अपर जिला जज – 8 न्यायाधीश नितिन पांडेय ने केस की सुनवाई करते हुए मोहन सिंह को आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजीसी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि जमानत पर चल रहे मोहन सिंह को निर्णय के बाद जेल भेज दिया गया।
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Author: Vijay Singhal
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