हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। देश में एक जुलाई से नए क्रिमिनल लॉ (भारतीय न्याय संहिता बीएनएस) लागू हो रहा है। इसमें लोगों का काफी सहूलियत मिलने जा रही है।
जेडी अभियोजन चंद्रप्रकाश चौधरी ने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति आप अपने साथ होने वाले अपराध के संबंध में मुकदमा किसी भी थाने में दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए लिस थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। थानेदार के सीयूजी नंबर पर फोन करके या ईमेल के माध्यम से मुकदमा दर्ज करा सकेंगे।
फोन तथा ईमेल पर मुकदमा लिखाने के बाद के तीन दिनों के भीतर थाने जाकर उस रिपोर्ट पर दस्तखत करने होंगे। एक जगह घटी घटना की रिपोर्ट किसी दूसरे थाने में भी लिखवाई जा सकेगी। ऐसे मामलों में पुलिस जीरो एफआईआर दर्ज कर संबंधित थाने को केस ट्रांसफर करेगी। विदेश में बैठकर अपराध करने वालों के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखवाई जा सकेगी।
फोन तथा ईमेल पर मुकदमा लिखाने के बाद के तीन दिनों के भीतर थाने जाकर उस रिपोर्ट पर दस्तखत करने होंगे। एक जगह घटी घटना की रिपोर्ट किसी दूसरे थाने में भी लिखवाई जा सकेगी। ऐसे मामलों में पुलिस जीरो एफआईआर दर्ज कर संबंधित थाने को केस ट्रांसफर करेगी। विदेश में बैठकर अपराध करने वालों के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखवाई जा सकेगी।
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Author: Vijay Singhal
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