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मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी से अनुमति/प्रमाणन कराना अनिवार्य

ByVijay Singhal

Apr 20, 2024
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज़ चीफ विजय सिंघल
मथुरा 20 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन, व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी से अनुमति/प्रमाणन कराना अनिवार्य होगा। नोडल अधिकारी जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति राजकुमार भास्कर ने बताया कि निर्वाचन आयोग के अनुपालन में राजनैतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन, व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी से अनुमति/प्रमाणन कराना अनिवार्य होगा। नोडल अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों से कहा कि विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व एमसीएमसी कार्यालय से अनुमति हेतु शीघ्र सम्पर्क कर प्रमाणन करा लें, अनुमति के पश्चात ही विज्ञापन प्रकाशित करें।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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