हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विक्ट्री मास्टर
मथुरा। आवास एवं विकास परिषद द्वारा अल्हैपुर मियामी योजना के तहत आवासीय भूमि लेने वाले प्रभावित किसानों ने मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में उच्च न्यायालय अल्लाह का आदेश का कोई मतलब नहीं है। प्रभावित किसान डॉ. आर.सी. शर्मा ने कहा कि 14.23 मार्च को उच्च न्यायालय, अल्लाह पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा 28 अक्टूबर 06 को अधिसूचना जारी की गयी थी। नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की अधिसूचना की तारीख अभी तक नहीं हुई है, पुरस्कार घोषित किया गया है और भूमि पर कब्ज़ा नहीं किया गया है। किसानों के पास है जमीन पर कब्जा। 2019 को काउंसिल की बोर्ड बैठक में किसानों की जमीन के आधार पर जमीन बेचने का फैसला लिया गया। इस निर्णय से लगभग 50-54 प्रतिशत भूमि का विलोपन किया गया। शेष किसानों ने कहा कि वे लगभग एक किसान किसान हैं, जिनकी संख्या 18635/20 में शामिल है, 14 मार्च 2023 को 14 मार्च 2023 को निर्णय दिया गया कि भूमि का भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के लिए प्रस्तावित है। 3 माह के प्रसिद्ध पुरस्कार घोषित करने के निर्देश। इस पर अमल न के कारण किसानों ने मुख्यमंत्री से मिलना शुरू कर दिया है।
उन्होंने कहा कि उक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा 28 अक्टूबर 06 को अधिसूचना जारी की गयी थी। नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की अधिसूचना की तारीख अभी तक नहीं हुई है, पुरस्कार घोषित किया गया है और भूमि पर कब्ज़ा नहीं किया गया है। किसानों के पास है जमीन पर कब्जा। 2019 को काउंसिल की बोर्ड बैठक में किसानों की जमीन के आधार पर जमीन बेचने का फैसला लिया गया। इस निर्णय से लगभग 50-54 प्रतिशत भूमि का विलोपन किया गया। शेष किसानों ने कहा कि वे लगभग एक किसान किसान हैं, जिनकी संख्या 18635/20 में शामिल है, 14 मार्च 2023 को 14 मार्च 2023 को निर्णय दिया गया कि भूमि का भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के लिए प्रस्तावित है। 3 माह के प्रसिद्ध पुरस्कार घोषित करने के निर्देश। इस पर अमल न के कारण किसानों ने मुख्यमंत्री से मिलना शुरू कर दिया है।
7455095736
Author: Vijay Singhal
50% LikesVS
50% Dislikes
