हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। अतिरिक्त न्यायालय पीठासीन अधिकारी ने शहर कोतवाली के प्रभारी को चेक बाउंस के मामले में एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद भी कोर्ट में वारंटी को पेश न किए जाने के कारण नोटिस जारी किया है। हिदायत दी है कि नियत तिथि 25 जनवरी को वारंटी को हाजिर करें या खुद हाजिर होकर स्पष्टीकरण दें। पीठासीन अधिकारी लाल बहादुर की अदालत में वर्ष 2018 में अवधेश कुमार रावत द्वारा चेक बाउंस का मुकदमा डाला गया था, जिसमें शिव कुमार पुत्र शंकर लाल निवासी जनकपुरी पर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए 3.92 लाख रुपये उधार लिए गए थे। जिन्हें चुकाने के लिए शिवकुमार द्वारा चेक दिया गया था, जो बाउंस हो गया। न्यायालय में मुकदमा दायर होने के बाद शिवकुमार द्वारा अपनी जमानत करा ली गई। आरोपी की जमानत शेरपाल सिंह निवासी गांव कोन्हाई, थाना गोवर्धन एवं मानवेंद्र सिंह निवासी गांव बाटी, वृंदावन द्वारा ली गई थी। जमानत के बाद जमानती एवं अभियुक्त न्यायालय में पेश नहीं हुए। वादी के अधिवक्ता जय नारायण वार्ष्णेय ने बताया कि जमानती एवं आरोपी अभियुक्त के वारंट जारी हो चुके हैं। साथ ही आरोपी अभियुक्त शिवकुमार के गैर जमानती वारंट है, लेकिन पिछली अनेक तारीखों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अब कोर्ट ने शहर कोतवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मुकदमे में अगली सुनवाई 25 जनवरी को नियत है।
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Author: Vijay Singhal
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