हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को श्री कृष्ण और शाही ईदगाह विवाद मामले में हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन की ओर अर्जी दाखिल कर रेवेन्यू सर्वे और हिन्दू पक्ष की ओर से प्रतिनिधित्व करने की मांग की गई। जबकि शाही ईदगाह की ओर से पुनर्विचार अर्जी दाखिल कर विवाद से जुड़े मामलों की एकसाथ सुनवाई करने के आदेश पर आपत्ति उठाते हुए पुनर्विचार करने की मांग की गई। कोर्ट ने अर्जियों पर पक्षकारों से आपत्ति दाखिल करने का समय दिया गया है। यह पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा के कटरा केशव देव इलाके में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। उस जगह पर मंदिर बना था। कई हिंदुओं का दावा है कि मुगल काल में औरंगजेब के शासन में मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई गई, जिसे ईदगाह मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हालांकि मुसलमान पक्ष मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात से इनकार करता है। साल 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत जमीन को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। जिसमें एक हिस्से पर मंदिर और दूसरे पर मस्जिद मौजूद है। हालांकि हिंदू पक्ष उस समझौते को अवैध बताकर खारिज कर रहा है और पूरी जमीन पर दावा कर रहा है।
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Author: Vijay Singhal
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