हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। स्पेशल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो प्रथम की अदालत से नाबालिग से दुष्कर्म और जलाकर हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा से दंडित दोषी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने बरी कर दिया है। थाना कोसीकला क्षेत्र अंतर्गत 19 अप्रैल 2015 को एक नाबालिग के साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने दो बाल अपचारियों के अलावा सुखबीर उर्फ लाला सहित 5 के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। स्पेशल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट ने 19 सितंबर 2020 को बाल अपचारियों को दोषमुक्त मुक्त करते हुए सुखबीर उर्फ लाला निवासी गुहेता दसविसा, थाना कोसी को उम्रकैद से दंडित किया। सुखबीर के परिजनों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी। न्यायालय ने पुलिस को दिए पीड़िता के बयान और मजिस्ट्रेट सामने मृत्यु पूर्व बयान में विरोधाभास को देखते हुए स्थानीय अदालत के फैसले को पलटते हुए सुखबीर को बरी करने के आदेश पारित किए
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Author: Vijay Singhal
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