हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ़ विजय सिंघल
मथुरा। आयकर विभाग की ओर से आयकर कार्यालय में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें वित्तीय लेनदेन विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया और नियमों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक, टैक्स बार एसोसिएशन, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि आयकर अधिनियम में बदलाव के अनुसार 45 लाख रुपये से अधिक के निबंधन संबंधी लेनदेन की विवरणी समय पर दाखिल करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर नोटिस, पेनल्टी और सर्वे की कार्रवाई हो सकती है। सहायक आयकर निदेशक एसके वर्मा ने पैन, विक्रेता और क्रेता की सही जानकारी दर्ज करने तथा विवरणी दाखिल करने से पहले आंकड़ों का मिलान करने की सलाह दी। आयकर अधिकारी रामजी लाल मीना ने आयकर अधिनियम 2025 की जानकारी दी। कार्यक्रम में मान सिंह, एडवोकेट, सीए अमर सेठ, घनश्याम राठौर, गोपाल मीना, आयकर निरीक्षक और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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मथुरा में आयकर अधिकारियों ने दी विवरणी दाखिल करने की जानकारी
