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प्रेमी संग पति की हत्या करने में पत्नी को आजीवन कारावास

ByVijay Singhal

Mar 30, 2025
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या द्वितीय राकेश सिंह की अदालत ने किशोर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने घटना के दो साल बाद अपना फैसला सुनाया है। सुरीर के गांव बेरा निवासी विक्रम सिंह का भाई शिव कुमार उर्फ छोटू 9 फरवरी 2023 को अचानक से गायब हो गया था। परिजन के पूछताछ के बाद पत्नी ने पति की हत्या करने की बात बताई थी। साथ ही पुलिस ने गांव बेरा के पास बंद पड़े भट्ठे के नाले से शिव कुमार का शव बरामद किया था। इसके बाद शिव कुमार के भाई की तहरीर पर पत्नी व बाल अपचारी के खिलाफ सुरीर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने सुनवाई के लिए किशोर प्रेमी को किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया था। शनिवार को मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या दो में हुई। तमाम साक्ष्य व गवाहों के मद्देनजर राकेश सिंह की अदालत ने पत्नी को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। दोषी पत्नी गिरफ्तार के बाद जेल में ही बंद है।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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