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मन्नत ग्रुप का दावा : हमने नहीं कब्जाई एक इंच भी नगर निगम की जमीन, ब्लैकमेल करने वाले पार्षदों के खिलाफ करेंगे क़ानूनी कार्यवाही

ByVijay Singhal

Apr 4, 2025
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित राधा वैली टाउनशिप के समीप मौजा गोविंदपुर में 9 बीघा जमीन पर विकसित मन्नत रैजीडेंसी कॉलोनी के निदेशक प्रवीण कुमार पौनियां ने दावे के साथ कहा है कि उन्होंने अपनी कॉलोनी में एक इंच भूमि नगर निगम की नहीं कब्जाई है, कुछ पार्षद उनको एनओसी के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे है उनके खिलाफ मानहानि और चौथ वसूली की एफआईआर कराने की तैयारी की जा रही है। मन्नत ग्रुप के पार्टनर प्रवीण पौनिया ने अपने वक्तव्य में कहा है कि उनकी कंपनी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से साजिश रची जा रही है जिसके अंतर्गत आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमने निगम की जमीन कब्जाई हुई है जबकि यह आरोपी पूरी तरह से असत्य एवं निराधार है। उन्होंने बताया कि 3680 मीटर भूमि निगम की हमारी कॉलोनी के अंदरूनी हिस्से में थी जिसको लेकर तत्कालीन नगर आयुक्त अनुनय झा एवं सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल के निर्देश पर कंपनी ने उतनी ही जमीन कॉलोनी के फ्रंट पर निगम को हस्तांरित कर दी है। उक्त जमीन पर निगम ने अपनी चाहर दीवारी लगाते हुए निगम की संपत्ति का बोर्ड लगा रखा है। इस जमीन से अलग नाला बह रहा है उसके आस-पास की खाली जमीन पर भी निगम का ही कब्जा है। निगम के अपर नगर आयुक्त ने 8 दिसम्बर 2023 को ग्राम गोविंदपुर के खसरा सं. 74/2, 75/2 एवं 75/3 जमीन के सम्बंध में अपना अनापत्ति पत्र सचिव मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण को प्रेषित कर दिया है जिसके उपरांत 2 फरवरी 2024 को विकास प्राधिकरण द्वारा रैजीडेंशियल कॉलोनी का मानचित्र स्वीकृत कर दिया गया। उन्होंने बताया निगम की जमीन पर पहुंचने का रास्ता अलग हैं हमारी कॉलेनी का अलग है। 26 दिसम्बंर 2023 को तहसीलदार सदर, उपजिलाधिकारी सदर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि खसरा सं. 75 मि. में नगर निगम की भूमि होने के कारण कृषक से विवाद था जिस पर कृषक ने नगर निगम को खसरा सं. 75 रकवा 3680 वर्ग मीटर नगर निगम के लिए छोड दी है जिस पर निगम भूमि के बोर्ड लगा दिए गए है। इस जमीन को लेकर अब न्यायालय में नगर निगम और कृषक के मध्य कोई विवाद नहीं है। कुरा विभाजन के सम्बंध में अपर आयुक्त न्याय वाद के यहां नगर निगम एवं राहुल अग्रवाल आदि आदेश सं. 1 अगस्त 2023 में अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश 1 नवम्बर 2021 को निरस्त किया जाता हैं। पार्टनर श्री पौनिया का कहना है कि विभिन्न समाचार पत्र एवं सोशल मीडिया पर उनकी साख को धूमिल करने के षड्यंत्र जिन पार्षदों द्वारा रचा गया है उनके खिलाफ कम्पनी की कानूनी टीम शीघ्र सक्षम न्यायालय में विधिक कार्यवाही करेगी।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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