हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर की सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने गुरुवार शाम हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी। वीआईपी दर्शन के लिए लगा कटहरा भी हटाया जाएगा। कमेटी ने मंदिर के दर्शन का समय भी बढ़ा दिया है, ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। दर्शनों की लाइव स्ट्रीमिंग भी मंदिर के बाहर कराई जाएगी। कलक्ट्रेट सभागार में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई बिंदुओं पर गहन मंथन किया गया। कमेटी में चुने गए चार सेवायतों के साथ करीब तीन घंटे चली बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। दर्शन में सबसे बड़ी बाधा वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को माना गया। कहा गया कि सौ रुपये में वीआईपी दर्शन के लिए पर्ची मिलती है, इससे दिक्कत बढ़ रही है। इस पर कमेटी ने तय किया कि वीआईपी दर्शन पर्ची सिस्टम पूरी तरह बंद होगा। वीआईपी कटहरा भी हटाया जाएगा। हालांकि, इसका कमेटी में शामिल शृंगार भोग के सेवायत शैलेंद्र गोस्वामी और श्रीवर्धन गोस्वामी ने आपत्ति जताई कहा कि जो भी श्रद्धालु सेवा कराते हैं वह आराम से दर्शन करना चाहते हैं। समिति ने कहा कि प्रवेश द्वार में सिर्फ प्रवेश हो। प्रवेश द्वार से सिर्फ प्रवेश हो तथा निकास द्वार से सिर्फ निकास हो, उक्त व्यवस्था हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक 3 दिनों में उचित कार्य सुनिश्चित करेंगे। मंदिर में तैनात सभी पुलिस कर्मचारी एवं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड अपने दिए गए ड्यूटी स्थान/स्थल पर ही ड्यूटी करे। यदि उक्त स्थल से अन्यत विचरण पाया जाएगा, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करें। वर्तमान में मंदिर सिक्योरिटी में तैनात प्राइवेट कर्मचारियों को बदलते हुए अच्छी प्राइवेट सिक्योरिटी या रिटायर्ड सैनिकों वाली सिक्योरिटी एजेंसी को व्यवस्था हेतु लाया जाए। मन्दिर भवन / मंदिर परिसर का आई०आई०टी० रुड़की से आंतरिक स्ट्रक्चर ऑडिट कराये जाने पर सभी ने सहमित प्रदान की। श्री बांके बिहारी जी मंदिर गर्भ गृह के बगल में जो कमरा बंद है, उसे खोलने की व्यवस्था हेतु एक कमेटी (ऑडिटर, सिविल जज, ए0सी0एम0 वृंदावन, क्षेत्राधिकारी वृंदावन तथा गोस्वामी सदस्यों में से 1 होंगे) बनाई गई, जो अपने समक्ष कमरा खुलवाएगी तथा सभी की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। उक्त की इन्वेंटरी बनाई जाएगी तथा संयुक्त हस्ताक्षर से समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
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Author: Vijay Singhal
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