हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के साथ-साथ मथुरा जनपद में वातावरण में बढ़ रहे वायु प्रदूषण धुंध को नियंत्रित करने के लिए पानी के टैंकरों के साथ साथ अग्निशमन विभाग की गाड़ियों से सड़कों पर छिड़काव करने की व्यवस्था की गई है। आगरा मंडल की कमिश्नर ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह शहरी क्षेत्र सहित सभी सड़कों पर पानी के टैंकरों से पानी का छिड़काव कराए। जरूरत पड़ने पर फायर विभाग से उनकी गाड़ी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
मंडलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी द्वारा वर्तमान में वातावरण में बढ़ रहे,वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के संबंध में वायु प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम हेतु बताया गया है कि सड़कों पर मैनुअल स्वीपिंग के बजाय मैकेनिकल स्वीपिंग करायी जाय। सड़कों के दोनों ओर दिन में दो बार उपलब्ध पानी के टैंकरों एवं स्मोग गन से सभी मशीनों से व्यापक रूप से पानी का छिड़काव कराया जाय। सभी बड़े निजी एवं सार्वजनिक निर्माणाधीन स्थलों पर पानी के टेंकरों और स्मोग गन का अनिवार्य रूप से उपयोग कराया जाय। वायु की गुणवत्ता ज्यादा खराब होने वाले क्षेत्रों में पानी का छिड़काव करने के लिये,अग्निशमन वाहनों का प्रयोग किया जा सकता है। निर्माणाधीन स्थलों को ढकने के लिए हरे जाल / पर्दे का उपयोग किया जाये। श्रेणी सी व डी के कूड़े को प्राथमिकता के आधार पर उठवा लिया जाये और उसे रिसाइकिल प्लान्ट करने हेतु भेजा जाये। सभी निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं से उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु प्रवर्तन टीमों का गठन किया जाय और उल्लघन पाये जाने पर अर्थदण्ड लगाया जाय।
मंडलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी द्वारा वर्तमान में वातावरण में बढ़ रहे,वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के संबंध में वायु प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम हेतु बताया गया है कि सड़कों पर मैनुअल स्वीपिंग के बजाय मैकेनिकल स्वीपिंग करायी जाय। सड़कों के दोनों ओर दिन में दो बार उपलब्ध पानी के टैंकरों एवं स्मोग गन से सभी मशीनों से व्यापक रूप से पानी का छिड़काव कराया जाय। सभी बड़े निजी एवं सार्वजनिक निर्माणाधीन स्थलों पर पानी के टेंकरों और स्मोग गन का अनिवार्य रूप से उपयोग कराया जाय। वायु की गुणवत्ता ज्यादा खराब होने वाले क्षेत्रों में पानी का छिड़काव करने के लिये,अग्निशमन वाहनों का प्रयोग किया जा सकता है। निर्माणाधीन स्थलों को ढकने के लिए हरे जाल / पर्दे का उपयोग किया जाये। श्रेणी सी व डी के कूड़े को प्राथमिकता के आधार पर उठवा लिया जाये और उसे रिसाइकिल प्लान्ट करने हेतु भेजा जाये। सभी निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं से उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु प्रवर्तन टीमों का गठन किया जाय और उल्लघन पाये जाने पर अर्थदण्ड लगाया जाय।
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Author: Vijay Singhal
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