हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। पांच मतों से हारने के बाद छाता के गांव मझोई के हारे हुए प्रधान पद के प्रत्याशी की अपील पर हुए पुनरमतणना के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। एडीजे सप्तम के आदेश पर यह मतगणना शुक्रवार को एक बजे से होनी थी परंतु इससे पहले ही हाईकोर्ट ने स्टे आदेश दे दिया। दो
मई 2021 को ग्राम प्रधान पद की मतगणना पूरी हुई। इसमें कुल 952 मतों में से 379 मत टेकचंद को जबकि प्रतिद्वंदी प्रत्याशी राजवीर को 374 मत, जयपाल को 6 यादराम को 1 और जितेेंद्र को 109 मत मिले। 83 मत निरस्त हुए। राजवीर ने एसडीएम कोर्ट में पुनरमतगणना की मांग की। एसडीएम ने इसे निरस्त कर दिया तो राजवीर सिंह ने अपील जिला जज की अदालत में की। जिला जज के केस की सुनवाई एडीजे-सप्तम ने की और 22 सितंबर 2022 को अदालत ने रीकाउंटिंग के आदेश कर दिए। एसडीएम ने 14 अक्तूबर दोपहर एक बजे से रीकाउंटिग का समय रखा। वर्तमान प्रधान टेक चंद ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 12 बजे आदेश को स्टे कर दिया। ग्राम प्रधान टेक चंद ने बताया कि पुनरमतगणना के आदेश पर रोक लग गई है। डीपीआरओ किरण चौधरी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर पुनरमतगणना को रोक दिया गया है। अब न्यायालय की प्रक्रिया के आधार पर कार्रवाई होगी।
7455095736