हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों का समय बढ़ाए जाने के मामले में हाई कोर्ट इलाहाबाद ने स्टे लगा दिया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने मंदिर में दर्शनों का समय 8 घंटे से 11 घंटे करने का आदेश 14 नवंबर को दिया था। जिसके बाद मंदिर प्रबंधन ने 1 दिसंबर से मंदिर के समय में परिवर्तन करने का नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जारी आदेश में कहा कि जैसा कि न्यायिक पक्ष में लंबित मामले में कानून के लिए अज्ञात प्रक्रिया का पालन किया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उनके पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और 14 नवंबर के आदेश के संचालन पर रोक लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों का समय बढ़ाने को लेकर डीएम पुलकित खरे और तत्कालीन SSP अभिषेक यादव ने 10 नवंबर को मथुरा कोर्ट के लिए अनुरोध पत्र लिखा। इस अनुरोध पत्र को लेकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आदेश में लिखा है कि जिला मजिस्ट्रेट ,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा न्यायिक पक्ष में लंबित एक मामले में जिला न्यायाधीश को पत्र लिखने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की कड़ी निंदा करते हैं। किसी पूर्व आदेश के स्पष्टीकरण या किसी न्यायालय द्वारा कोई नया आदेश पारित किए जाने की आवश्यकता होने पर विधि के रूप में ज्ञात प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जारी आदेश में कहा है कि कुछ अवसरों या दिनों में भक्तों की संख्या बड़ी होने पर कोर्ट उम्मीद करता है कि गोस्वामी और स्थानीय प्रशासन सहयोग करेंगे। इस दौरान इस तरह प्रबंधन किया जायेगा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। हाईकोर्ट से मिले रोक के आदेश के बाद मंदिर के गोस्वामी और भगवान बांके बिहारी के भक्तों में खुशी थी।
7455095736
Author: Vijay Singhal
50% LikesVS
50% Dislikes
