हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। जनपद में 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में डियूटी के लिए कर्मचारियों को दो बार प्रशिक्षण दिया जा चुका है उसके बावजूद अभी भी कुछ कर्मचारी प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाए गए हैं जिनके लिए एक बार पुन: अंतिम अवसर प्रदान करते हुए बुधवार 24 अप्रैल को प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।
मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक मनीष मीना द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन के अन्तर्गत जनपद मेें 26 अप्रैल को मतदान कराया जाना है, जिसके लिए समस्त कार्मिकों को प्रथम एवं द्वितीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त द्वितीय प्रशिक्षण में अनुपस्थित कार्मिकों को 21 अप्रैल को प्रशिक्षण प्राप्त करने का अतिरिक्त अवसर भी दिया जा चुका है। परन्तु कुछ कार्मिक अभी भी प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाये गये हैं, जिनको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुऐ 24 अप्रैल को नन्दभवन सभागार, वेटेनरी कालेज कैम्पस मथुरा में प्रदान किया जायेगा। साथ ही जो कार्मिक पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं एवं उनको प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अभी भी कोई शंका है तो वह भी 24 अप्रैल को प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। उक्त अवधि को भी प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाये जाने पर अनुपस्थित कार्मिकों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व की धारा 1951 के तहत एफ.आई.आर. कराते हुऐ कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक मनीष मीना द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन के अन्तर्गत जनपद मेें 26 अप्रैल को मतदान कराया जाना है, जिसके लिए समस्त कार्मिकों को प्रथम एवं द्वितीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त द्वितीय प्रशिक्षण में अनुपस्थित कार्मिकों को 21 अप्रैल को प्रशिक्षण प्राप्त करने का अतिरिक्त अवसर भी दिया जा चुका है। परन्तु कुछ कार्मिक अभी भी प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाये गये हैं, जिनको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुऐ 24 अप्रैल को नन्दभवन सभागार, वेटेनरी कालेज कैम्पस मथुरा में प्रदान किया जायेगा। साथ ही जो कार्मिक पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं एवं उनको प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अभी भी कोई शंका है तो वह भी 24 अप्रैल को प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। उक्त अवधि को भी प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाये जाने पर अनुपस्थित कार्मिकों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व की धारा 1951 के तहत एफ.आई.आर. कराते हुऐ कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
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Author: Vijay Singhal
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