हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। वृंदावन निवासी ठाकुर कुंज बिहारी सिंह की ओर से जनसूचना अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने अधिशासी अभियंता विद्युत पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संदर्भ में आयोग ने प्रबंध निदेशक से संबंधित अधिशासी अभियंता के वेतन से जुर्माना राशि की कटौती के निर्देश दिए हैं।
2020 में वृंदावन निवासी ठाकुर कुंज बिहारी सिंह ने जन सूचना अधिनियम के तहत वृंदावन के अधिशासी अभियंता विद्युत से वृंदावन में बिजली के संचालित मीटरों को बदलने को लेकर दो बिंदुओं पर जानकारी मांगी थीं। इसमें चालू मीटरों को हटाने संबंधी आदेश और उनके स्थान पर चीन निर्मित मीटरों को लगाए जाने संबंधी शासनादेश या फिर अधिकारी द्वारा जारी की प्रति मांगी गई थी। दो साल की लंबी प्रक्रिया के बाद भी संबंधित अधिकारी ने मांगी गई सटीक सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इस पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित करते हुए वसूली के आदेश प्रबंध निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को दिए हैं।
2020 में वृंदावन निवासी ठाकुर कुंज बिहारी सिंह ने जन सूचना अधिनियम के तहत वृंदावन के अधिशासी अभियंता विद्युत से वृंदावन में बिजली के संचालित मीटरों को बदलने को लेकर दो बिंदुओं पर जानकारी मांगी थीं। इसमें चालू मीटरों को हटाने संबंधी आदेश और उनके स्थान पर चीन निर्मित मीटरों को लगाए जाने संबंधी शासनादेश या फिर अधिकारी द्वारा जारी की प्रति मांगी गई थी। दो साल की लंबी प्रक्रिया के बाद भी संबंधित अधिकारी ने मांगी गई सटीक सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इस पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित करते हुए वसूली के आदेश प्रबंध निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को दिए हैं।
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Author: Vijay Singhal
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