हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। एनआई एक्ट अदालत के न्यायाधीश लाल बहादुर द्वारा थानाध्यक्ष कोसीकलां क्षेत्र में चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए एसएसपी को आदेश दिया है। करील वाली गली राया निवासी यतेंद्र अग्रवाल ने वर्ष 2099 में हलवाई का काम करने वाले पड़ोसी राहुल को एक लाख रुपये उधार दिए थे। राहुल ने एक वर्ष बाद का एक लाख रुपये का चेक यतेंद्र को दिया। एक वर्ष बाद हलवाई कोसीकलां में रहने लगा। राहुल के खाते में पैसा न होने पर चेक को बैंक ऑफ इंडिया ने बाउंस कर दिया। यतेंद्र ने केस दर्ज कराया।
सुनवाई एनआई एक्ट के के तहत अदालत में हुई। अदालत ने 15 जून 2022 को राहुल निवासी हनुमान बाग कोसीकला को तीन माह के कारावास तथा 1 लाख 20 हजार रुपये से दंडित किया। 1 लाख 15 हजार रुपये परिवादी को दिया जाना था। आदेश का पुनःपालन कोसीकलां थानाध्यक्ष को कराना था।थानाध्यक्ष ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कराया तो अभियुक्त अदालत में पेश हुआ। सात दिसंबर को अभियुक्त के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी हुए। थानाध्यक्ष द्वारा न्यायालय का आदेश अनुपालन न करने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। एसएसपी मथुरा को आदेश दिया है कि वह 20 दिसंबर तक अभियुक्त को गिरफ्तार करा कर न्यायालय में पेश करें। वादी यतेंद्र ने बताया कि 7 दिसंबर को अदालत ने एसएसपी को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किए जाने का आदेश दिया है।
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Author: Vijay Singhal
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