हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। जानकी बाई बालिका इंटर कालेज की प्रधानाचार्य के साथ मारपीट करने वाली प्रवक्ता को अदालत से सजा मिलने और जेल जाने के बाद कालेज प्रबंधक ने निलंबित कर दिया है। जानकी बाई बालिका इंटर कालेज की प्रवक्ता सीमा सिंह पत्नी अरुण कुमार सिंह निवासी टीचर्स कालोनी कस्बा व थाना धामपुर जिला बिजनौर हाल निवासी विद्याभवन टैकमैन सिटी थाना हाइवे ने कालेज की प्रधानाचार्या अनीता गौतम के साथ मारपीट की थी। प्रधानाचार्या ने प्रवक्ता सीमा सिंह, उनके पति व एक अन्य के खिलाफ कोतवाली में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। निचली अदालत ने सीमा सिंह सहित सभी तीनों आरोपियों को बरी कर दिया था। अदालत के इस निर्णय के खिलाफ अनीता गौतम ने जिला जज की अदालत में रिविजन दाखिल किया था। रिटपिटिशन सुनवाई करते हुए अदालत ने 5 अप्रैल 2025 को सीमा सिहं सहित सभी तीनों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास और अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया था। सीमा सिंह के जेल जाने के बाद कालेज प्रबंधक केके अरोड़ा ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलम्बन के दौरान उन्हें नियमानुसार सभी देयकों का भुगतान किया जाएगा।
