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मथुरा में 8 फरवरी तक धारा 163 लागू, DM सीपी सिंह ने जारी किए आदेश

ByVijay Singhal

Dec 14, 2025
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। डीएम सीपी सिंह ने आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जिले में तत्काल प्रभाव से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी है। निषेधाज्ञा 12 दिसंबर से आठ फरवरी तक प्रभावी रहेगी। डीएम ने आदेश में कहा है कि क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस और शब-ए-बारात जैसे पर्वों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है। इस अवधि में बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, जुलूस निकालने और किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट मशीनों का संचालन और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित रहेगा। सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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