हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय
ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा के अधिकार का मामला फिर से वाराणसी जिला अदालत में पहुंच गए हैं। मुस्लिम पक्ष ने अदालत से 15 दिनों की मोहलत मांगी है.।याचिका में कहा गया है कि 15 दिनों तक आदेश को लागू न किया जाए। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को लेकर समय मांगा है। ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद बुधवार देर रात व्यास तहखाने में मूर्तियां रखकर उनकी पूजा शुरू कर दी गई। इधर, दूसरी ओर व्यास जी के तहखाने में पूजा के अधिकार के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। अंजुमन इंतजामिया कमिटी ने जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है और निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है. बता दें कि, हिंदू पक्षकार पहले ही केविएट दाखिल कर चुके हैं।
मुस्लिम पक्ष ने मांगी 15 दिनों की मोहलत
ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा के अधिकार का मामला फिर से वाराणसी जिला अदालत में पहुंच गए हैं। मुस्लिम पक्ष ने अदालत से 15 दिनों की मोहलत मांगी है. याचिका में कहा गया है कि 15 दिनों तक आदेश को लागू न किया जाए। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को लेकर समय मांगा है।
पहले पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट
बता दें कि इससे पहले ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें हिंदू पक्ष को मस्जिद के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दी गई थी। आजतक को मिली जानकारी के मुताबिक मस्जिद समिति ने कल रात शीर्ष अदालत के वेकेशन रजिस्ट्रार से संपर्क किया। और आदेश के 7 घंटे के अंदर वाराणसी प्रशासन द्वारा रातोंरात इसके कार्यान्वयन के कारण तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी।
