हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। एडीजे विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सप्तम प्रदीप कुमार तृतीय की अदालत ने बृहस्पतिवार को मादक पदार्थ तस्करी के दोषी को दस साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। थाना मांट से जुड़ा 8 साल पुराना यह मामला है। आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध है। 14 अगस्त 2016 को यमुना एक्सप्रेस वे के भीम अंडरपास के पास राकेश बाबू पुत्र बाबूलाल निवासी गढ़ी भीमा, शेरगढ़ को मांट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उससे 450 ग्राम नशीला पाउडर, एक देशी तमंचा व दो कारतूस बरामद किए थे। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने आरोपी राकेश बाबू को अभियोजन की ओर से पेश गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी पाते हुए दस साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले एसपीओ रनवीर सिंह ने इस आदेश की पुष्टि की। आयुध अधिनियम के दोषी को छह माह की कैद आयुध अधिनियम के मुकदमे में पाबंद एक आरोपी को एसीजेएम कोर्ट से दोषी करार देते हुए छह माह की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता की ओर से जारी जानकारी के अनुसार मोनू पुत्र सूरज निवासी कारब, महावन को शहर कोतवाली पुलिस ने पकड़ा था। उसे जेल भेजते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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Author: Vijay Singhal
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