हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। हाईवे थाना क्षेत्र में सगे भाइयों पर हमला कर एक को मौत के घाट उतारने और दूसरे को मरणासन्न हालत में पहुंचाने वाले सात आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। बुधवार को एडीजे चतुर्थ ने एक दोषी को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये का अर्थदंड तथा बाकी छह सहयोगियों को आठ वर्ष का कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश चंद त्रिपाठी ने बताया कि 17 मई 2017 को गांव अड़ूकी निवासी नरेंद्र व प्रेम शंकर उर्फ पूरन पुत्र तुलाराम पर गांव के ही आठ लोगों ने हमला कर दिया। इसमें प्रेम शंकर उर्फ पूरन की गोली लगने से मौत हो गई और नरेंद्र घायल हो गया। पुलिस ने मृतक के भाई गोविंद की तहरीर पर अड़ूकी निवासी रामवीर, दरोगा उर्फ ओमप्रकाश, आजाद, केशव, महावीर, प्रताप, आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की कोर्ट में सभी पर दोष सिद्ध हो गया। न्यायाधीश ने दरोगा उर्फ ओमप्रकाश को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही अन्य सभी छह को 8-8 वर्ष का कारावास व 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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Author: Vijay Singhal
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