हिदुस्तान 24 टीबी न्यूज़ चीफ विजय सिंघल
मथुरा। एडीजे तृतीय संतोष कुमार की अदालत ने दहेज हत्या में आरोपी एक पति को साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी करार देते हुए शुक्रवार को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई। वहीं, सास-ससुर को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया है। अदालत ने 3500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि दर्ज मुकदमे के अनुसार राया थाना क्षेत्र के ग्राम भरऊ निवासी बनी सिंह ने बेटी नीतू की शादी जमुनापार क्षेत्र के ग्राम लोहवन निवासी पवन पुत्र महेश के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वालों ने नीतू को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 20 जुलाई 2019 को नीतू की जलाकर हत्या कर दी। जमुनापार थाने में पति पवन, ससुर महेश व सास विमला के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अदालत ने पवन को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। सास और ससुर को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। युवती सहित तीन हत्यारोपियों की जमानत अर्जी खारिज
मगोर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम सोन में कपास के खेत में 18 सितंबर 2023 को युवक की हत्या कर फेंकने की आरोपी युवती सहित तीन लोगों की जमानत अर्जी जिला जज आशीष गर्ग ने खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध डीजीसी क्राइम शिवराम सिंह तरकर ने किया।
डीजीसी क्राइम ने बताया कि नगला मट्टू खंदौली आगरा निवासी गोविंद का शव मिला था। मृतक के भाई ने सोन निवासी शिवसिंह उर्फ शिब्बो, सुनील एवं कुमारी राखी के खिलाफ मगोर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शिवसिंह, सुनील व कुमारी राखी ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए जिला जज की अदालत में अर्जी दाखिल की। शुक्रवार को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई और अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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Author: Vijay Singhal
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