हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर सीबीसीआईडी जांच कराने की मांग हेतु दिया प्रार्थना पत्र
कृषि भूमि विवाद में पांच माह पूर्व के आदेश के बावजूद अभी तक आख्या दाखिल नहीं कर पाई थाना मगोर्रा पुलिस
-थाना मगोर्रा पुलिस ने विपक्षी से मिलकर षडयंत्रपूर्वक मूल पत्रावली को चोरी कराने के आरोप
-एएसपी ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी गोवर्धन, थाना अध्यक्ष मगोर्रा एवं सौंख व रसूलपुर चौकी प्रभारी, पैरोकार आदि पर कार्यवाही की मांग
मथुरा। जनपद के गोवर्धन तहसील अंतर्गत एक गांव में स्थित कृषि भूमि पर दो पक्षों में आपसी विवाद को लेकर चल रहे मुकदमे में न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट गोवर्धन द्वारा मामले में संबंधित थाना पुलिस से सुस्पष्ट आख्या दाखिल करने हेतु पांच माह पूर्व आदेश जारी हुए लेकिन अभी तक थाना पुलिस द्वारा आख्या दाखिल नहीं की गई। वहीं, पीड़ित पक्ष ने आख्या दाखिल करने हेतु मजिस्ट्रेट के यहां से भेजी गई फाइल थाना परिसर से चोरी होने का आरोप लगाते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज कराकर सीबीसीआईडी जांच की मांग की है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मामला जनपद के गोवर्धन तहसील क्षेत्र अंतर्गत थाना मगोर्रा का है। वादी पप्पू पुत्र सामंता ने अपने अधिवक्ता केशवाचार्य गोस्वामी एडवोकेट द्वारा न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट, गोवर्धन में 20 मई 2022 को विवादित कृषि भूमि को कुर्क कराने हेतु सीआरपीसी की धारा 145/146 के अंतर्गत वाद दाखिल किया गया था। जिस पर संज्ञान लेते हुए थाना मगोर्रा से विवादित संपत्ति के संबंध में आख्या तलब की गई लेकिन अभी तक आख्या दाखिल नहीं कि गई है। वादी अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि थाना मगोर्रा प्रभारी निरीक्षक एवं पुलिसकर्मियों ने विपक्षी कमल सिंह से मिलकर षडयंत्रपूर्वक मूल पत्रावली को चोरी करा दिया है।
मूल पत्रावली के संबंध में वादी ने अपने अधिवक्ता द्वारा अनेक बार फाइल तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र दिए गए। जिन प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लेते हुए विगत माह दिनांक 13 सितंबर 2022 को विशेष पत्र के माध्यम से थाना मगोर्रा पुलिस को 3 दिन के भीतर सुस्पष्ट आख्या दाखिल करने के पुनः आदेश न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट, गोवर्धन द्वारा जारी किए गए हैं। वादी के आरोप हैं कि थाना मगोर्रा पुलिस को न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट, गोवर्धन द्वारा प्रकरण में आख्या दाखिल करने का आदेश था लेकिन पूर्व आदेश की अवहेलना करते हुए थाना अध्यक्ष मगोर्रा द्वारा आज तक न तो मूल पत्रावली और न ही उक्त आख्या को कोर्ट में दाखिल किया गया है, जिससे दोनों ही पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है।
उक्त मूल पत्रावली के संबंध में एसएसपी मथुरा अभिषेक यादव, एएसपी ग्रामीण क्षेत्राधिकारी गोवर्धन राम मोहन शर्मा व थाना अध्यक्ष मगोर्रा को वादी अधिवक्ता द्वारा अनेकों बार संपर्क स्थापित किया गया लेकिन फाइल को न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया। गुरुवार को पीड़ित वादी ने अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट, गोवर्धन में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है कि थाना परिसर में से मूल पत्रावली चोरी होने के संबंध में एएसपी ग्रामीण क्षेत्राधिकारी गोवर्धन, थाना अध्यक्ष मगोर्रा एवं चौकी प्रभारी सौंख व रसूलपुर पैरोकार अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके चोरी गई फाइल पप्पू बनाम कमल सिंह धारा 145/146 सीआरपीसी थाना मगोर्रा को बरामद किया जावे और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए सीबीसीआईडी से जांच कराकर सभी दोषी पुलिसकर्मियों को जेल भेजा जावे, जोकि लगातार माननीय न्यायालय की अवमानना करते हुए चले आ रहे हैं।