हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। थाना यमुनापार में 8 वर्ष की बालिका को हवस का शिकार बनाने वाले पर सोमवार को अदालत में दोषी सिद्ध हो गया। अदालत 15 फरवरी को सजा सुनाएगी। जानकारी रहे इसी अदालत द्वारा दुष्कर्म और हत्या के अभियुक्त को पूर्व में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। मूल रूप से जैंत क्षेत्र के रहने वाला सतीश की थाना जमुनापार के गांव मेें ननिहाल है। यहां पर वह कई वर्ष से रहता है। विगत तीन जनवरी को करीब 30 वर्षीय सतीश ने गांव में ही घर में घुसकर आठ वर्षीय बालिका को हवस का शिकार बना डाला। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए और आरोपी भाग निकला। लहूलुहान बालिका को ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया। थाना जमुनापार पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए न केवल आरोपी को गिरफ्तार किया, बल्कि 8 दिन मेें चार्जशीट तैयार कर 11 जनवरी को अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। केस की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि 13 फरवरी को अदालत में दोष सिद्ध किया गया है और 15 फरवरी को सजा पर निर्णय दिया जाएगा। पीड़िता के अधिवक्ता वीरेंद्र लवानियां ने बताया कि अभियुक्त गांव को भांजा लगता है। वह मूल रूप से जैंत क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। इस प्रकार के मामले में पॉक्सो एक्ट में मृत्यु दंड तक का प्रावधान है।
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Author: Vijay Singhal
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