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मथुरा। सुरीर में गोदाम स्वामी पर चावल की कालाबाजारी के आरोप में एफआईआर दर्ज

ByVijay Singhal

Jan 24, 2023
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल

मथुरा। सुरीर के गढ़ी परसोती में उप जिलाधिकारी मांट के निर्देशानुसार चावल गोदाम जांच की गई। जांच में मौके पर गोदाम में प्लास्टिक एवं जूट के कट्टो में चावल भरा पाया गया। एक गाडी संख्या यू०पी० 85 बी0टी0 0065 व एक पिकअप वाहन संख्या यू०पी० 81 बी0टी0 8414 पाई गई जिसमें चावल था।उप जिलाधिकारी ने निरीक्षण के समय चावल जूट के सरकारी मार्का एवं मशीन की सिलाई के व प्लास्टिक के कट्टों दोनो में ही भरा पाया गया। चावल की जांच करने एवं सरकारी बोरो में चावल के पाये जाने पर प्रथमदृष्टिया यह प्रतीत हुआ कि उक्त चावल को सरकारी कट्टो से बदलकर अन्य प्लास्टिक के कट्टों में विभाग को गुमराह करने और मुनाफा कमाने के उद्देश्य से भरा / रखा गया है। तदोपरान्त गोदाम में सरकारी जूट के खाली कट्टे भी पाए गए। ये गौरव खडईया पुत्र श्री सुरेश साडईया निवासी सुरीर का है। उसी के द्वारा कुछ दिन पहले उक्त गोदाम में चावल खरीदना शुरू किया है, उक्त के अतिरिक्त बरामदशुदा चावल के संबंध में किसी के द्वारा कोई दावा (अभिलेख प्रस्तुत) नहीं किये गये। हाट शाखा केन्द्र प्रभारी क्षेत्रीय विपणन अधिकारी संजय बंसल द्वारा लिखित रूप से बताया गया कि बरामदशुदा चावल की कुल संख्या 636 कट्टे पाई गई जिनमें से 594 कट्टे प्लास्टिक के कट्टों में एवं 42 जूट के सरकारी कट्टे पाए गये। समस्त कट्टों का रेन्डम बजन 349.80 कु० (प्रत्येक कट्टा लगभग 55 कि०ग्रा०) पाया गया, 42 सरकारी जूट के कट्टों का निरीक्षण करने पर सभी कट्टो पर सरकारी मार्का अंकित पाया गया, कट्टों की सिलाई मशीन से की गई पाई गयी एवं रेन्डम बजन में उक्त कट्टों की तौल लगभग 50 किग्रा पाई गई। प्रथमदृष्टिगत यह प्रतीत होता है कि उक्त खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित किये जाने वाला है जो सरकारी कट्टों से पलटी करके प्लास्टिक के कट्टों में भरा गया जिनको अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य एवं कालाबाजारी करने की नीयत से गोदाम में रखे गये है। समस्त खाद्यान एवं वाहनों को अपने कब्जे मे लेते हुए फर्दबरामदगी / सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया।  गाडी संख्या यू०पी० 85 बी०टी० 0065 (ट्रक) एवं पिकअप वाहन संख्या यू०पी० 81 बी0टी0 8414 को थानाध्यक्ष सुरीर की अभिरक्षा में दिया गया एवं बरामदशुदा चावल 349.80 कु० लगभग को हाट शाखा केन्द्र प्रभारी बाजना को अभिरक्षा हेतु दिया गया। गौरव खडईया पुत्र श्री सुरेश खडईया निवासी सुरीर थाना सुरीर तहसील मांट जिला मथुरा, अज्ञात वाहन संख्या यू०पी० 85 बी0टी0 0065 (ट्रक) के वाहन स्वामी व वाहन चालक तथा अज्ञात पिकअप वाहन संख्या यू०पी० 81 बी0टी0 8414 के वाहन स्वामी व वाहन चालक के विरूद्ध उ०प्र० आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2016 के विभिन्न प्राविधानों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई गई।

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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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