हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुष्कर्म करनेवाले को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वितीय ब्रिजेश कुमार ने आजीवन कारावास और 1.1 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है। कोसीकलां थाना क्षेत्र निवासी परिवार 19 जून 2024 को पड़ोसी के यहां जन्मदिन में शामिल होने गया था। परिवार के साथ उनकी 13 वर्षीय किशोरी भी गई थी। परिवार रात 11:30 बजे वापस घर आया। किशोरी अपनी मां के साथ चारपाई पर सो गई। रात करीब 2 बजे मां की नींद खुली तो किशोरी गायब मिली। तलाश में रात करीब 3:45 बजे किशोरी कांशीराम आवासीय कॉलोनी की ओर से आती दिखाई दी। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे और खून निकल रहा था। माता-पिता रात में ही किशोरी को कोसीकलां थाने लेकर पहुंचे। पिता ने अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म करने की प्राथमिकी दर्ज कराई। चिकित्सीय परीक्षण में किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसके आधार पर दुष्कर्म करने वाले कोसीकलां निवासी पवन उर्फ ढांचा को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने पवन उर्फ ढांचा को दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
7455095736
Author: Vijay Singhal
50% LikesVS
50% Dislikes
