हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। वृंदावन थाना क्षेत्र के तेहरा गांव के जंगल में सितंबर 2018 में वृद्ध को हत्या कर फेंके जाने के मामले में शुक्रवार को एडीजे तृतीय अजयपाल सिंह की अदालत से दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बृहस्पतिवार को इन दोनों को दोषी करार दिया गया था। वृंदावन थाना क्षेत्र के गांव तेहरा के जंगल में 9 सितंबर 2018 की शाम को 60 वर्षीय अज्ञात वृद्ध का शव झाड़ियों में मिला था। हत्या गला रेतकर की गई थी। ग्राम चौकीदार सुखपाल ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मृत वृद्ध की पहचान विकास नगर, हाईवे निवासी देवेंद्र प्रसाद शर्मा ने अपने चाचा पूरनचंद निवासी ग्राम पसौतीगढ़ी हाल निवासी विकास नगर के रूप में की थी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए विकास नगर निवासी हरनाम पुत्र रूप सिंह व पूरन पुत्र हीरालाल को गिरफ्तार किया था। हत्या की वजह पैसों के लेन-देन का विवाद था। एडीजीसी भीष्मदत्त तोमर ने बताया कि वृद्ध से हरनाम व पूरन ने रुपये उधार लिए थे। पैसों के तगादे के कारण उनकी गला रेतकर दोनों ने हत्या कर दी थी। शुक्रवार को दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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Author: Vijay Singhal
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