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युवती के अपहरण व हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद

ByVijay Singhal

Jun 8, 2024
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश ब्रह्मतेज चतुर्वेदी की अदालत ने नौहझील की एक युवती के अपहरण व हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मुकदमे में नामजद दूसरे आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। घटना 21 जुलाई 2021 की है। 22 वर्षीय अज्ञात युवती का शव शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित धौली प्याऊ के निकट पानी की टंकी के पास मिला था। पुलिस ने छानबीन की तो शव की पहचान शांति कुशवाह निवासी होली मोहल्ला, नौहझील के रूप में हुई थी। परिजनों द्वारा कराए पंचायतनामे के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें सामने आया कि युवती की गला घोंटकर हत्या की गई है। युवती के पिता लक्ष्मण ने प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराया और आरोप लगाया कि उनकी बेटी शांति 11 जुलाई की सुबह घर से शौच करने गई थी, उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। बाद में पता चला कि मरहला रोड पर बगीची के पास नौहझील के मोहल्ला कुशवाह निवासी रामकिशन अपने साथी तोताराम के साथ शांति को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया था। इसके बाद 21 जुलाई को शांति का शव धौली प्याऊ क्षेत्र में मिला। पुलिस ने रामकिशन को शांति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार की। कोर्ट ने उसे जेल भेजा। इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन की ओर से कोर्ट में पेश साक्ष्य व गवाहों के आधार पर रामकिशन को शांति की हत्या कर शव छुपाने का दोषी करार दिया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान तोताराम पुत्र हुब्बलाल की मौत हो गई थी।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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