हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सोमवार को एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामकिशोर यादव की अदालत ने आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। थाना जमुनापार में किशोरी के पिता द्वारा दर्ज कराए मुकदमे के अनुसार क्षेत्र की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी के घर में किराए पर रहने वाले विराज निवासी जयपुर ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। उसे वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने लगा। 15 जुलाई 23 को विराज किशोरी को फुसलाकर दिल्ली ले गया। किशोरी के पिता ने विराज के खिलाफ जमुनापार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। विराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया था। चिकित्सीय परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया था। विराज मूलरूप से जयपुर का रहने वाला है। उसकी गलत आदतों की वजह से परिजनों ने उसे घर से निकाल दिया था। वह जमुनापार क्षेत्र की किशोरी के मकान में किराए पर रहता था। कोर्ट ने दोषी विराज को किशोरी के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही आदेश दिया है कि अगर वह अर्थदंड जमा नहीं करेगा तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विराज गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध है।
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Author: Vijay Singhal
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