हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। एडीजे विशेष पॉक्सो रामकिशोर की अदालत से महावन थाना क्षेत्र के एक गांव की अनुसूचित जाति की आठ साल की बच्ची से 24 सितंबर 2023 को मुंहबोले चाचा द्वारा दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को सजा सुनाई गई। दोषी को उम्रकैद से दंडित किया गया है। वहीं, 52 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि 24 सितंबर 2023 की रात को महावन के एक गांव की अनुसूचित जाति की आठ साल की बच्ची, जो कि गांव के ही निर्माणाधीन मकान से लौट रही थी। उसे उसके रिश्ते का चाचा रंजीत टॉफी का लालच देकर सुनसान जगह ले गया था और बलात्कार किया था। 29 सितंबर 2023 को पुलिस ने इस मामले खुलासा कर आरोपी रंजीत को जेल भेजकर चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कुल सात गवाही हुईं हैं। मेडिकल साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। पीड़िता के बयान महत्वपूर्ण रहे हैं। पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल की। सभी साक्ष्यों व गवाही के अवलोकन के बाद कोर्ट ने आरोपी रंजीत को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। 90 कार्यदिवस में कोर्ट ने सुनाई सजा
डीजीसी के अनुसार कोर्ट ने इस मुकदमे के फैसले में तत्परता दिखाते हुए पीड़िता को महज 90 कार्यदिवस के भीतर निर्णय पारित किया है। पुलिस ने भी तथ्यात्मक विवेचना करते हुए अपनी चार्जशीट दाखिल की थी। डीएनए रिपोर्ट, बच्ची के बयान इसमें महत्वपूर्ण रहे।
7455095736
Author: Vijay Singhal
50% LikesVS
50% Dislikes
