हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। वृंदावन में मकान का क्षतिग्रस्त छज्जा गिरने की घटना में मृत 5 लोगो के मामले में नगर निगम प्रशासन मकान मालिक के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कराने का मन बना चुका है। इस संबंध में आज एक तहरीर कोतवाली वृंदावन में निगम के अवर अभियंता सिविल जय प्रकाश द्वारा दी गई है।
वही जिलाधिकारी द्वारा घटना की जाँच हेतु जाँच समिति गठित की गई है जो घटना स्थल का भौतिक निरीक्षण करते हुए साक्ष्य एकत्रित करेगी तथा एक सप्ताह में अपनी जाँच आख्या प्रस्तुत करेगी। समिति के अध्यक्ष अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) है तथा अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग (नि०ख०-1) एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस (सदर) सदस्य है। कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में अवर अभियंता जयप्रकाश द्वारा अवगत कराया गया है कि बीती 12 जुलाई को वार्ड संख्या 69 में गिरधर, विष्णु, छैल बिहारी,लाला पुत्रगण रामनाथ बाग वाले निवासी सूरदास आश्रम की गली के सामने पार्किंग के बराबर वाले भवन मोहल्ला दुसायत के क्षतिग्रस्त भाग के संबंध में छज्जा कमजोर एवं क्षतिग्रस्त होने का नोटिस दिया गया था। नोटिस में कहा गया था के आसपास प्रतिदिन श्रद्धालुओं व स्थानीय नागरिकों का आवागमन बना रहता है कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के अंदर क्षतिग्रस्त भाग जो नजरी नक्शा में नीले रंग से दिखाया गया है उसको तत्काल हटा ले या मरम्मत करा लें ताकि किसी की जान माल की हानि ना हो यदि उक्त भवन के कमजोर क्षतिग्रस्त भाग से किसी की जान माल की हानि होती है तो इसका दायित्व आपका होगा उसके बावजूद उक्त लोगों द्वारा छज्जे की ना तो मरम्मत कराई गई ना क्षतिग्रस्त हिस्से को हटाया गया इनके द्वारा जानबूझकर की गई लापरवाही के कारण 15 अगस्त को लगभग साढे 5:30 बजे भवन का छज्जा एवं उसकी दीवार मुख्य मार्ग आम रास्ते की ओर श्रद्धालुओं और नागरिकों को ऊपर गिर गई जिससे पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा कुछ व्यक्ति गंभीर घायल हो गए ।
उधर जिलाधिकारी ने वृन्दावन में ऐसे जर्जर एवं गिरासू मकानों / भवनों के सम्पूर्ण सर्वे हेतु समिति गठित की है, जिसमें कान्ति शेखर सिंह अपर नगर आयुक्त, रितु सिरोही डिप्टी कलेक्टर, राजकुमार भाष्कर डिप्टी कलेक्टर, प्रसून द्विवेदी विशेष कार्याधिकारी एमवीडीए, एके सिंह मुख्य अभियन्ता नगर निगम मथुरा-वृन्दावन एवं मनोज मिश्रा मुख्य अभियन्ता मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण है।
जिलाधिकारी के अनुसार उपरोक्त समिति वृन्दावन के वार्ड संख्या 67 कैमारवन, वार्ड संख्या 69 रतनछतरी व वार्ड संख्या 70 बिहारीपुरा के प्रमुख मार्गों (जो मार्ग नागरिकों / पर्यटकों / श्रद्धालुओं द्वारा प्रमुखता से प्रयोग किए जाते हैं) पर स्थित भवनों (विशेषकर लटकते हुए छज्जों / गली की ओर दीवारों) का टैक्निकल ऑडिट करेगी तथा यह भी देखेगी कि आथरिटी के बिल्डिंग बायलॉज / महायोजना / हैरिटेज क्षेत्र के प्राविधानों / सुसंगत नियमावली के प्राविधानों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। प्रथम दृष्टया यदि भवन जर्जर एवं गिरासू पाया जाता है तो तत्काल नगर निगम तथा प्राधिकरण की नियमावली बिल्डिंग तथा बायलॉज का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। समिति किए गए टैक्निकल ऑडिट की रिपोर्ट जिलाधिकारी को 15 दिनों मे प्रस्तुत करेगी।
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