हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज विभव चंद्रा की अदालत से बृहस्पतिवार को दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया गया। तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं, सास-ससुर को साक्ष्यों व गवाही के अभाव में बरी कर दिया गया है। सहायक लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सेठ ने बताया कि राधा उर्फ रिंकू निवासी मथुरा ने 2009 में महिला थाने में पति तुमूल कटारा, सास हेमलता, ससुर गोकुलेश, जेठ मुकेश और जेठानी गुंजन निवासी आन्यौर थाना गोवर्धन हाल निवासी बड़ौदा, गुजरात के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा महिला थाने में दर्ज कराया था। पुलिस जांच कर चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने पति तुमूल कटारा को साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।सास-ससुर को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।
एडीजे विशेष पॉक्सो एक्ट रामकिशोर की अदालत ने एक किशोरी के साथ गलत हरकत करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है। अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता अलका उपमन्यु ने बताया कि मांट थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी को युवक मोहन ने लौटते समय अपने घर के समीप जबरन खींच लिया था। उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया था। शोर करने पर उसे छोड़ दिया। शिकायत करने पर किशोरी के पिता के साथ भी गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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Author: Vijay Singhal
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