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श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह कमेटी समझौते के मामले पर सुनवाई अटकी, 15 जुलाई मिली अगली तारीख

ByVijay Singhal

Jun 27, 2024
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच समझौते को लेकर मैनपुरी के अधिवक्ता के वाद पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तिथि तय की गई है। मैनपुरी निवासी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने पिछले दिनों मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) डा. गौरव उत्सव राज के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा था कि 1968 में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के बीच 10 बिंदुओं पर हुआ समझौता अवैध है। यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का है, इसलिए समझौता राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए था, लेकिन इसे स्थानीय स्तर पर किया गया। समझौते में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इस मामले में सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सीजेएम उपस्थित नहीं थे। इसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। वादी अजय प्रताप ने बताया कि अब इस मामले में सुनवाई 15 जुलाई को होगी। हालांकि समझौता करने वाले ईदगाह पक्ष के चार और सेवा संघ के दो लोगों में सभी की मृत्यु हो चुकी है। उधर, जन्म स्थान से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने के लिए 20 वाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं। इनमें से भी एक वाद अजय प्रताप ने दायर किया था।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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