हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार ने बताया कि शासन के आदेश के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद बिना लाइसेंस के बेचना 22 सितंबर 2022 से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भी यदि कोई व्यापारी, दुकानदार या व्यक्ति बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद की बेचता पाया गया तो पहली बार में दो हजार रुपये जुर्माना लगाने के साथ ही सामान जब्त कर लिया जाएगा। दूसरी बार में पांच हजार रुपये जुर्माना और सामान जब्त और तीसरी बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना और सामान जब्त करने के साथ ही एफआईआर कराई जाएगी। बीते दिनों हुए नगर निगम के सर्वे के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र में 2500 सिगरेट व तंबाकू उत्पाद की दुकानें हैं।
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Author: Vijay Singhal
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