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जिलाधिकारी पुलिकत खरे ने जिले में धारा 144 लागू

ByVijay Singhal

Dec 3, 2022
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने इन स्थिति में जनपद भर में धारा 144 लागू कर दी है। इसमें कहा गया है कि 6 दिसंबर को विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा श्रीकृष्ण जन्मस्थान / शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा पर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने व विविध दिवस मनाने, अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से मथुरा चलो का आह्वान और मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों द्वारा काला दिवस के रूप में मनाये जाने और निकाय चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। इस दौरान कतिपय व्यक्ति/संगठन, शरारती व समाज विरोधी तत्व जनपद में शांति कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।
इस देखते हुए धारा १४४ लागू की गई है। इस दौरान पांच या इससे अधिक व्यक्ति बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। शव यात्रा, बरात एवं ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। मथुरा। छह दिसंबर को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने के एलान को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा १४४ लागू कर दी है। पुलिस प्रशासन भी इसे लेकर सतर्क हो गया है।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह को लेकर पिछले कुछ माह से राजनीतिक माहौल गर्माया हुआ है। ईदगाह को लेकर हिंदू संगठनों ने न्यायालयों में वाद दायर कर दिए हैं, जिन पर सुनवाई हो रही है। इसी बीच अखिल भारत हिंदू महासभा ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह में ६ दिसंबर को हनुमान चालीसा पढ़ने का एलान किया है। इसके समर्थन में अनेक हिंदूवादी संगठन आ गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है।

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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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