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मथुरा में जिलाधिकारी ने किया धारा 144 लागू

ByVijay Singhal

Sep 19, 2023
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हिदुस्तान 24 टीबी न्यूज़ चीफ विजय सिंघल
मथुरा 19 सितम्बर। जिला मजिस्टेट शैलेन्द्र कुमार सिंह ने जनपद में धारा 144 लागू की है। उन्होंने बताया कि दिनांक 21.09.2023 को ब्रजराज ठा श्री दाऊजी महाराज बल्देव का छठ महोत्सव, दि० 23.09.2023 को श्रीराधाष्टमी, दि० 28.09.2023 को ईद-ए-मिलाद/बारावफात, दि० 02.10.2023 को महात्मा गांधी जयन्ती, दि० 23.10.2023 को महानवमी, दि० 24.10.2023 को दशहरा (विजयदशमी), दि० 05.11.2023 को अहोई अष्टमी, दि० 10.11.2023 को धनतेरस, दि0 11.11.2023 को छोटी दीपावली, दि० 12.11.2023 को दीपावली, दि० 13.11.2023 को गोवर्धन पूजा, दि० 15.11.2023 को भाई दूज (यमद्वितीया) पर्व मनाये जायेंगे। दिनांक 28.10.2023 एवं 29.10.2023 को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा 2023 का आयोजन होगा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रतियोगितात्मक परीक्षायें भी सम्भावित हैं। मुख्य महाप्रबंधक (ह्यूमन रिसोर्स), इंडियन आयल कार्पोरेशन मथुरा ने अपने पत्र दि० 11.09.2023 के द्वारा रिफाइनरी सम्बंधी कार्यों के सुगम संचालन हेतु धारा-144 द०प्र०सं० के अन्तर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करने का अनुरोध किया है।
उक्त के दौरान कतिपय व्यक्ति/संगठन, शरारती व समाज विरोधी तत्व जनपद में शान्ति/कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूर्व में चिन्हांकित कर पाना सम्भव नहीं है तथा समय भी कम है। अतः उनको नोटिस देकर सुनवाई कराना भी सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में शांति-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से द०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी किया गया।
यह आदेश लोक व्यवस्था व लोक परिशान्ति बनाए रखने के हित में अपरिहार्यता के दृष्टिगत पारित किया जा रहा है। चूँकि यह आदेश जिन व्यक्तियों पर अभिप्रेत है, उन्हें चिन्हांकित कर पाना तथा उन्हें सुना जाना वर्तमान परिस्थितियों में सम्भव नहीं है तथा परिस्थितियां इस प्रकार हैं कि इस आदेश को प्रवर्तित किया जाना आवश्यक है। यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। यदि बीच में वापस न लिया गया, तो दिनांक 18.09.2023 से दिनांक 15.11.2023 तक के लिये प्रभावी होगा।
7455095736
Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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