• Wed. Feb 11th, 2026

जिला जज राजीव भारती 8 दिसंबर को देंगे केस स्थानांतरण में आदेश

ByVijay Singhal

Nov 29, 2022
Spread the love
हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। जिला जज राजीव भारती की अदालत में सोमवार को एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने कहा कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से श्रीकृष्ण जन्मस्थान के सभी केसों को किसी सीनियर कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए। जहां पर इन सभी केसों की सुनवाई हो सके। वहीं ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद तथा अन्य ने भी अपना पक्ष रखा। जिला जज ने इस संबंध में निर्णय के लिए 8 दिसंबर की तारीख तय कर दी है। जबकि इसी अदालत में सिविल जज द्वारा 7 रूल 11 के मुद्दे पर भी सुनवाई हुई। दोनों अधिवक्ताओं द्वारा अदालत में दावा किया गया है कि 13.37 एकड़ मंदिर की जमीन पर ही ईदगाह को तैयार किया गया है। उनके इस दावे की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन मेें चल रही थी। सीनियर सिविल जज की अदालत ने पहले 7 रूल 11 सीपीसी पर सुनवाई का आदेश दिया था। वादी अधिवक्तागण ने जिला जज की अदालत मेें पहले 7 रूल 11 सीपीसी पर सुनवाई संबंधी आदेश को रिवीजन के रूप में चुनौती दी। साथ ही एक अलग से प्रार्थना पत्र इन सभी केसों के स्थानांतरण तथा अलग कोर्ट बनाने संबंधी दिया है। सोमवार को जिला जज ने स्थानांतरण संबंधी मांग पर दोनों पक्षोें की बहस सुनी और फाइल पर आदेश करने के लिए 8 दिसंबर की तारीख तय की है। वहीं 7 रूल 11 अन्य अदालती प्रक्रिया पूरी की। इस मामले में भी जिला जज ने सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तारीख तय की है। वादी अधिवक्तागण महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि स्थानांतरण प्रार्थना पत्र पर फाइल आर्डर में रख ली है। जबकि ईदगाह के सचिव ने तनवीर अहमद ने बताया कि उन्होेंने स्थानांतरण प्रार्थना पत्र का विरोध किया है। अदालत से कहा है कि जब एक अदालत मेें केस चल रहे हैं तो दूसरी अदालत की कोई जरूरत नहीं है।
7455095736
Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

50% LikesVS
50% Dislikes

Leave a Reply

Your email address will not be published.