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राधारानी की सेवापूजा का जिला जज ने दिया यथास्थित का आदेश

ByVijay Singhal

Jan 11, 2025
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। बरसाना में राधा रानी मंदिर की सेवा पूजा के विवाद को लेकर जिला जज आशीष गर्ग की अदालत पहुंचे रासविहारी गोस्वामी के वकील अजय शर्मा की पत्रावली पर यथा स्थिति का आदेश जारी किया गया है। अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। अदालत के आदेश से गोस्वामी समाज मे हर्ष है। सिविल जज द्वितीय की अदालत द्वारा 3 जनवरी को स्वर्गीय हरवंश गोस्वामी की छह माह की सेवा पूजा के लिए दिए गए आदेश के खिलाफ रास विहारी गोस्वामी के वकील अजय कुमार शर्मा ने जिला जज के यहां अपील की थी। अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान अदालत में कई साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। जिस के बाद जिला जज आशीष गर्ग ने राधा रानी की सेवा पूजा सिविल जज द्वितीय सत्य प्रकाश तिवारी द्वारा 3 जनवरी को दिए गए आदेश पर रोक लगा दी। सिविल जज द्वितीय की अदालत ने स्वर्गीय हरवंश गोस्वामी की बहन के नाती को सम्बन्धी मानते हुए राधा रानी की सेवा पूजा का अधिकार दिए जाने के आदेश दिया थे। उक्त आदेश पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश 9 जनवरी की सुनवाई के दौरान कर दिए। वहीं अदालत ने सभी पक्षों को आदेशित करते हुए कहा कि सभी अपनी-अपनी पत्रावलियां 13 जनवरी को पेश करें। स्थगन आदेश मिलने के बाद गोस्वामी समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। वहीं रास विहारी गोस्वामी ने बताया कि राधा रानी के सेवा पूजा केवल गोस्वामी समाज ही करेगा। दूसरा कोई नहीं। जिला जज के यथा स्थित के आदेश की जानकारी मिलने पर योगेश शर्मा ने कहां की जिला जज के यहां हम अपनी पत्रावली प्रस्तुत कर पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। 13 जनवरी को सभी पत्रावलियों पर सुनवाई होगी।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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