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मथुरा में अदालत ने धोखाधड़ी में पिता को जमानत, पुत्र की अर्जी खारिज

ByVijay Singhal

Dec 18, 2022
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ़ विजय सिंघल
मथुरा। एलपीजी गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर करीब साढ़े छह लाख की धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने पिता को जमानत दे दी जबकि पुत्र की जमानत खारिज कर दी है। पुलिस के पल्ला झाड़ने के बाद कोर्ट के आदेश पर शिकायती केस दर्ज हुआ। कोतवाली की विष्णुपरी कॉलोनी निवासी हरीशंकर शर्मा से यहीं के रहने वाले गौरव गुप्ता व उदयभान गुप्ता ने जब अपने पैसे मांगे तो देने से इनकार कर दिया। जब हरीशंकर ने पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया तो हो नहीं सकी। इसके बाद पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और शिकायती केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद पिता-पुत्र दोनों ने अपनी जमानत के लिए एडीजे षष्टम संजय चौधरी की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। एडीजीसी मकेश गोस्वामी ने बताया कि अधिक उम्र होने के उदयभान को जमानत दे दी है जबकि गौरव की जमानत खारिज कर दी है।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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