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सीजेएम कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

ByVijay Singhal

Mar 21, 2025
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। धोखाधड़ी कर जमीन का बैनामा कराने वाले पूर्व पार्षद और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पीड़ित ने सीजेएम कोर्ट की शरण ली। सीजेएम कोर्ट ने मामले की गंभीरता से लिया और पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जैंत थाने के गांव आटस निवासी संजय कुमार ने बताया कि उसने और उसके भाई राजू ने 18 जुलाई 2020 को 1.01 लाख रुपये के ऋण के लिए केनरा बैंक में जमीन को जमानत के तौर पर गिरवी रखा। खेती की जमीन के फर्जी दस्तावेज के आधार पर मुन्ना लाल, मनमोहन गौतम, अनिल कुमार गुप्ता, अनीता अग्रवाल, बालकिशन ने धोखाधड़ी से अपने नाम करा लिया।
14 फरवरी 2022 को रजिस्ट्री कार्यालय बुलाकर उसकी जमीन का फर्जी बैनामा करा लिया। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। पीड़ित ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की। सीजेएम कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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