हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। ठाकुर बांके बिहारी महाराज के दर्शनों का समय बढ़ाने वाला आदेश शुक्रवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने वापस ले लिया। सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वारा 28 दिसंबर को एक आदेश दिया था जिसमेें ठाकुर बांके बिहारी महाराज के दर्शन करने का समय 8 घंटे से 11 घंटे कर दिया था। आदेश का सेवायत हिमांशु गोस्वामी और अन्य अधिवक्तागण दीपक शर्मा-गिरधारी शर्मा ने विरोध किया था। इन प्रार्थना पत्रोें पर सुनवाई के लिए अदालत ने 14 दिसंबर की तारीख तय की थी। मंदिर के प्रबंधक मुनीष शर्मा ने बताया कि सिविल जज जूनियर डिवीजन ने ठाकुर बांके बिहारी जी का दर्शनों का बढ़ा हुआ समय संबंधी आदेश रोक दिया है। उधर, इसी अदालत में प्रार्थना पत्र देने वाले सेवायत हिमांशु गोस्वामी ने बताया कि इस संबंध में उनके द्वारा अदालत मेें दिए गए प्रार्थना पत्र पर अब अदालत 14 दिसंबर को निर्णय देगी। बांके विहारी मन्दिर में भीड़ का दबाव कम होने और हाईकोर्ट के दर्शनों के बढ़े हुए समय पर रोक लगने के बाद मंदिर के बाहर पुलिस ने श्रद्धालुओं पर दबाव कम कर दिया है। पुलिस द्वारा अभी तक श्रद्धालुओं की लाइन लगा दी जा रही थी और एक-एक करके प्रत्येक गेट से श्रद्धालुओं को अंदर लिया जा रहा था तथा बाहर निकाला जा रहा था। शुक्रवार को पुलिस की संख्या मंदिर के बाहर से कम हो गई और श्रद्धालु पहले की भांति अंदर जाने लगे हैं।
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Author: Vijay Singhal
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