हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। मथुरा जिले में नए कानून के तहत पहला मुकदमा शहर कोतवाली में चोरी का भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 ए, 331 (4) के तहत दर्ज हुआ है। जिले के 22 थानों में से सिर्फ दो ही थानों में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरा मुकदमा महावन थाने में दर्ज हुआ। यह मुकदमा भी चोरी के मामले में दर्ज हुआ। वहीं, जिले के सभी थानों में सोमवार को नए कानून व धाराओं की जानकारी लोगों को देने के लिए शिविर आयोजित किए गए। शहर कोतवाली में सूरज कुमार पुत्र सुभाष चंद निवासी सितला पाइसा, भरतपुर गेट द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। सूरज के अनुसार घीया मंडी में उनकी सूरज ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। रविवार की रात करीब 2.40 बजे अज्ञात चोर दुकान के शटर का कुंडा व ताला तोड़कर अंदर आ गया और लाखों रुपयों के चांदी व सोने के जेवर चोरी कर ले गया। सुबह दुकान खोलने गए तो जानकारी हुई। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दी हैं। इंस्पेक्टर रवि त्यागी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से आरोपी को ट्रेस कर लिया है। जल्द उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। यह मुकदमा बीएनएस के तहत धारा 305 ए (बंद परिसर के भीतर से चोरी), 331 (4) (सूर्यास्त के पश्चात और सूर्यास्त से पूर्व छिपकर गृह भेदन) में दर्ज हुआ।
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Author: Vijay Singhal
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