हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। छटीकरा में डालमिया फार्म हाउस व टीटीजेड क्षेत्र में पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सु्प्रीम कोर्ट यह कहते हुए सुनवाई टाल दी कि एनजीटी कोर्ट 22 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगा। इस आदेश के बाद ही आगे की दिशा तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नरेंद्र गोस्वामी की दाखिल जनहित याचिका में टीटीजेड क्षेत्र को देखरेख करनी वाली कोर्ट कमेटी, प्रत्येक पेड़ की यूनिक आईडी के साथ-साथ डालमिया फार्म हाउस में पेड़ काटने से लेकर लेन-देन तक ईडी या सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। दरअसल, 18 सितंबर की रात को जैंत थाना क्षेत्र स्थित 36 एकड़ में फैले डालमिया फार्म हाउस में 454 पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया था। इसके बाद नरेंद्र गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने बताया है कि 22 जनवरी को एनजीटी कोर्ट में सुनवाई होने के बाद ही अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
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Author: Vijay Singhal
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