हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। ठाकुर केशवदेव के दावे में प्रतिवादी श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट ने जवाब देने की समय सीमा खत्म होने के बाद प्रार्थना पत्र दिया तो अदालत ने अस्वीकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सभी फाइलें हाईकोर्ट ने तलब कर ली हैं और केस में 12 जुलाई को सुनवाई होनी है। ऐसे में उनको जवाब दाखिल करने का अब कोई मौका नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर मौजूद ईदगाह को हटवाने के लिए ठाकुर केशवदेव का भक्त बनकर एडवोकेट महेन्द्र प्रताप सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी आदि ने वर्ष 2021 मेें दावा किया था। इसमें ईदगाह के इंतजामिया कमेटी के सचिव, अध्यक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अलावा श्री कृ़ष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव तथा श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया। पूरे मामले की सुनवाई के दौरान ट्रस्ट के अधिवक्तागण न केवल मौजूद रहे बल्कि उनके द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर अदालत में प्रतिक्रिया भी दीं गई परंतु दावे में हाजिर होने के बावजूद उनके द्वारा जवाब तक दाखिल नहीं किया गया।
Author: Vijay Singhal
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