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बाइक और रुपयों के लिए पत्नी को जिंदा जलाया था, पति को उम्रकैद

ByVijay Singhal

Dec 19, 2025
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। राया में  दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाकर मारने वाले पति को एडीजे एफटीसी प्रथम (महिला विरुद्ध अपराध) विजय कुमार सिंह ने आजीवन कारावास और 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अलीगढ़ के जिला इगलास स्थित ग्राम कोहन निवासी विष्णु कुमार ने अपनी बहन अंजली की शादी 10 दिसंबर 2017 को राया थाना क्षेत्र के लालपुर में रहने वाले राजाराम के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल वाले अंजली से एक लाख रुपये की नकदी और बाइक आदि की मांग करने लगे। दहेज की मांग पूरी न होने पर 17 जुलाई 2018 को ससुराल वालों ने अंजली को आग के हवाले कर दिया। ससुराल वाले मौके से फरार हो गए। भाई विष्णु कुमार अन्य परिजन के साथ बहन की ससुराल पहुंचे। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में अंजली ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। विष्णु ने दहेज की खातिर बहन को जिंदा जलाने की प्राथमिकी अंजलि के पति राजाराम के खिलाफ राया थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। मुकदमे की सुनवाई एडीजे एफटीसी प्रथम (महिला विरुद्ध अपराध) विजय कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने दोषी पति को सजा सुनाई है।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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